राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने सभी केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों विभागों और प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह देश में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाएं। एनडीएमए ने सरकार को कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए इस लॉकडाउन को आपदा प्रबंधन कानून (2005) के तहत बढाया जाना चाहिए। न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।
National Disaster Management Authority (NDMA) asks Ministries/ Departments of Government of India, State Governments and State Authorities to continue the lockdown measures up to 31st May 2020. pic.twitter.com/tn0i85kVSK
— ANI (@ANI) May 17, 2020
लॉकडाउन का यह चौथा चरण 31 मई तक होगा इस चौथे चरण के लिए गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, इसके तहत 31 मई तक सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उडान सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही मेट्रो रेल सेवा बंद रहेगी, और रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
देश में सिर्फ घरेलू एयर एंबुलेंस, सुरक्षा कारणों या गृहमंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त ही हवाई यात्रा की जा सकेगी।
स्कूल, कॉलेज और सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे। केवल ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी, जिसे और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों या कहीं फंसे हुए लोगों क छोड़कर देशभर में सभी प्रकार के होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे हॉस्पिटैलिटी सेवाएं बंद रहेंगी। होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट को किचन चालू रखने की अनुमति रहेगी।
सफी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम, बार, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खोलने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन उसमें दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी।
सभी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।