
कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले पुरोला विधायक राजकुमार की मुश्किलें बढ़ सकती है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष से उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष, उत्तराखंड विधानसभा को प्रेषित याचिका आज विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल के समक्ष प्रस्तुत कर पुरोला से कांग्रेस विधायक रहे राजकुमार द्वारा 12 सितंबर को स्वेच्छा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता का परित्याग करने के फलस्वरूप विधानसभा (दल परिवर्तन के आधार पर निरहर्ता) नियमावली, 2005 सपठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(2) तथा साथ पढ़े जाने वाली दसवीं अनुसूची के प्रस्तर 2(1)(ए) के अधीन विधानसभा सदस्यता निर्हरित घोषित करने तथा याचिका पर निर्णय होने तक प्रत्यर्थी के विधानसभा की किसी भी प्रकार की कार्यवाही में भाग लेने पर प्रतिबंध अध्यारोपित करने का अनुरोध किया।
नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दलबदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर विधानसभा चुनाव के लिए भी राजकुमार को अयोग्य घोषित करने की मांग की है।