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शासन ने जारी की कोविड कर्फ्यू की नई गाइडलाइन, देखें क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा….

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उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है जिसके अनुसार 15 जून सुबह 6:00 बजे से 22 जून 2021 सुबह 6:00 बजे तक प्रदेश में कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। इस अवधि में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जिलाधिकारी अपने जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण की परिस्थिति का आंकलन करते हुए अपने स्तर पर आदेश जारी कर सकते हैं।

कोविड कर्फ्यू के दौरान राज्य में वैक्सीनेशन जारी रहेगा, वैक्सीनेशन के लिए आने जाने वालों को रजिस्ट्रेशन या कोई अन्य प्रूफ दिखाने पर आवाजाही में छूट रहेगी।

वहीं अब विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे, लेकिन आरटीपीसीआर, ट्रूनैट, सीबीनैट, रैपिड एंटीजन टेस्ट की 72 घंटे पूर्व निगेटिव रिपोर्ट के साथ सम्मिलित होने की अनुमति होगी। शव यात्रा में भी 50 लोग शामिल हो सकेंगे।

राज्य में समस्त शिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे, ऑनलाइन पठन-पाठन जारी रहेगा।

समस्त सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।

बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को आरटीपीसीआर, ट्रूनैट, सीबीनैट, रैपिड एंटीजन टेस्ट की 72 घंटे पूर्व निगेटिव रिपोर्ट के साथ प्रदेश में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। साथ ही स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना भी अनिवार्य होगा।

वहीं अब समस्त वाणिज्यिक प्रतिष्ठान दिनांक 16,18,21 जून 2021 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे, परन्तु समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल मैदान, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर आदि अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे।

समस्त सब्जियों की दुकानें दैनिक रूप से सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी।