उत्तराखंड में 11 मई से 18 मई 2021 तक कोरोना कर्फ्यू लागू है इस दौरान आवश्यक सेवाओं की दुकानों को सुबह 10:00 बजे तक ही खोले जाने की अनुमति है। वहीं राशन की दुकानों को केवल 14 मई को खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब सरकार ने इस आदेश में संशोधन करते हुए सस्ते गल्ले की दुकानों को 14 मई से 18 मई तक सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है।
मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए हैं जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है।
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