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कार्बेट पार्क में पर्यटकों की सुरक्षा से खिलवाड़, बिना नंबर प्लेट वाले वाहन पर्यटकों को कार्बेट की सैर करा रहे।

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रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क में देश- विदेश के सैलानी प्रकृति की खूबसूरती का दीदार करने आते हैं, यहां डे विजिट के दौरान सुबह और शाम की पाली में पर्यटकों को पार्क की सैर कराई जाती है। पर्यटकों को कार्बेट पार्क की सैर कराने वाले वाहनों का पंजीकरण के दौरान सभी प्रपत्रों की जांच कराए जाने के बाद उन्हें कार्बेट घुमाने हेतु परमिट दिया जाता है।वहीं कल परिवहन ने चैंकिंग के दौरान चार ऐसे कैंटरों को पकड़ा है जो बिना नंबर प्लेट व बिना परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराये पार्क में पर्यटकों को सैर करा रहे थे, उक्त कैंटर वाहन परिवहन विभाग में बिना पंजीकरण के ही पर्यटकों को पार्क का भ्रमण कराकर उनकी जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे थे। मामले का खुलासा होने पर पार्क के जिम्मेदार अधिकारी उक्त प्रकरण का संज्ञान ना होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। विभाग के अधिकारियों के इस जवाब से पार्क के कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों की इस प्रकरण में संदिग्ध भूमिका देखने को मिल रही है। गुरुवार को परिवहन विभाग की परिवहन कर निरीक्षक नेहा झा गर्जिया के समीप वाहन चेकिंग कर रही थी, इसी बीच उन्हें पार्क में पर्यटकों को भ्रमण कराने वाले चार कैंटर वाहन आते हुए दिखाई दिए जिनको उन्होंने रोका और उनके चालकों से प्रपत्र मांगे तो चालक मौके पर सभी वाहनों के अस्थाई पंजीकरण के प्रपत्र की छाया प्रति दिखाने लगे, तथा वाहनों पर नंबर प्लेटे भी नहीं लगी थी जिस पर परिवहन कर निरीक्षक द्वारा सभी वाहनों को चालान करने की कार्रवाई की। जब पार्क में वाहनों के पंजीकरण के दौरान सभी प्रपत्र सही पाए जाने पर उनको परमिट दिया जाता है तो ऐसे में परिवहन विभाग में बिना पंजीकरण के कैंटर वाहनों में पर्यटकों को भ्रमण कराना पार्क के अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका को संदिग्धता के दायरे में लाता है, मामले में एआरटीओ विमल पांडे ने बताया कि अस्थाई पंजीकरण जिन वाहनों का होता है उन वाहनों में किसी भी तरह यात्रियों को लाना व ले जाना नियमों का उल्लंघन होने के साथ ही अपराध है उन्होंने बताया कि उक्त वाहनों का विभाग में कोई पंजीकरण होना अभी तक उनके संज्ञान में नहीं है, उन्होंने यह भी बताया कि इन वाहनों का चालान किया गया है तथा शुक्रवार को वाहन स्वामियों से वाहनों के मूल प्रपत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा गया है यदि वह मूल प्रपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो संबंधित प्रपत्र के तहत जुर्माना निर्धारण करने की कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से जहां एक और कॉर्बेट पार्क में पर्यटकों की जिंदगी इन वाहनों में दांव पर लगाई जा रही थी तो वही विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की एक बड़ी लापरवाही भी उजागर हुई है देखना यह है कि पार्क के जिम्मेदार अधिकारी इस प्रकरण पर क्या कार्यवाही करते हैं।