उत्तराखंड सरकार ने अनलॉक-5 की गाइडलाइन के दिशा-निर्देशों को 30 नवंबर तक विस्तारित किया है, इस गाइडलाइन में कोचिंग सेंटर खोलने का निर्णय लेने का अधिकार जिला प्रशासन को दिया गया है, जिला प्रशासन कोचिंग सेंटर संचालकों से चर्चा कर स्थानीय जरूरतों के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। सरकार के इन दिशा-निर्देशों के बाद देहरादून जनपद में 10 नवंबर से कोचिंग सेंटर खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
कोचिंग सेंटरों के लिए भी स्कूलों के लिए जारी दिशा-निर्देशों लागू होंगे, कोचिंग पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता/ अभिभावकों से सहमति पत्र की अनिवार्यता होगी साथ ही ऑनलाइन कोचिंग को अपनाए जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं यदि किसी कोचिंग संस्थान द्वारा एसओपी, दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया तो ऐसी स्थिति में कोचिंग संस्थान/ कोचिंग संचालकों के विरूद्ध महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।