देश में 15 अक्टूबर से लगभग 7 माह बाद सिनेमा हॉल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स खोले जाएंगे। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश में लागू लॉकडाउन के चलते ये मार्च से बंद थे। सरकार ने अनलॉक-5 की गाइडलाइन में इन्हें खोले जाने की अनुमति दी है, सरकार ने इसके लिए कुछ नियम जारी किए हैं। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी है।
सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
हॉल के भीतर लोगों को पर्याप्त शारीरिक दूरी रखनी होगी।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए जिंन सीटों को खाली छोड़ना है, उन पर ये चिन्हित करना होगा कि व बैठने के लिए नहीं हैं।
सभी को आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल की सलाह दी गई है।
हॉल में प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, सिर्फ एसिम्पटोमैटिक लोगों को ही हॉल में जाने की इजाजत होगी।
पैसों के भुगतान के लिए डिजिटल माध्यम को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
बॉक्स ऑफिस और आस-पास की जगहों की नियमित सफाई और डिसइंफेक्शन करना होगा।
बॉक्स ऑफिस पर पर्याप्त संख्या में काउंटर्स खोले जाएं।
दर्शक इंटरवल के दौरान इधर-उधर घूमने से बचें।
टिकट बुकिंग पूरे दिन खुली रहेगी और एडवांस बुकिंग की अनुमति होगी। हॉल के अंदर कोई डिलीवरी नहीं की जाएगी।
खाने पीने के सामान के लिए कई काउंटर्स रखे जाएंगे।
कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए कांटेक्ट नंबर लिया जाएगा।
सभी एयर कंडीशनर का तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा।
इसके अलावा फिल्म शुरू होने से पहले और इंटरवेल से पहले व बाद में कोविड-19 को लेकर जागरूकता के लिए 1 मिनट लंबी फिल्म/घोषणा दिखाना अनिवार्य होगी।
सिनेमा हॉल और थियेटर्स के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कोविड-19 से जुडे दिशा-निर्देश और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स (एसओपी) को पालन करना जरूरी है।