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चारधाम देवस्थानम अधिनियम के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे सुब्रमण्यम स्वामी।

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उत्तराखण्ड सरकार चारधाम देवस्थानम अधिनियम को प्रदेश के धार्मिक पर्यटन के लिए बड़ा कदम बता रही हो, लेकिन इस मामले में अब सरकार को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि तीर्थ पुरोहित इस अधिनियम के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं, और तीर्थ पुरोहित महापंचायत के आग्रह पर अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने अधिनियम के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर करना स्वीकार कर लिया है। सोमवार को दिल्ली में तीर्थ पुरोहितों के साथ बातचीत के बाद स्वामी ने याचिका दायर करने के फैसले की जानकारी दी।

देवस्थानम अधिनियम के तहत सरकार ने चारधाम और धामों से जुड़े 51 मंदिरों की प्रबंध व्यवस्था में बदलाव किया है। चारों धामों से जुड़े तीर्थ पुरोहित इसका विरोध कर रहे हैं। देवभूमि तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत के प्रवक्ता बृजेश सती के मुताबिक तीर्थ पुरोहितों के दल ने सुब्रमण्यम स्वामी के दिल्ली स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की।

स्वामी के साथ तीर्थ पुरोहितोें के अधिकार और अधिनियम के संबंध में विस्तार से बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद स्वामी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर करना स्वीकार किया।महापंचायत के प्रतिनिधियों के मुताबिक स्वामी ने फरवरी माह के दूसरे पखवाड़े में याचिका दाखिल करने का इरादा जाहिर किया है। स्वामी के साथ जुड़े अधिवक्ताओं की टीम होमवर्क करीब-करीब पूरा कर चुकी है।

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