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केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने कोरोना गाइलाइंस में किया संशोधन, जानिए अब क्या छूट मिली…

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज कोरोना गाइडलाइंस में संसोधन करते हुए विदेश से भारत आने वाले लोगों को आने की अनुमति दे दी है। सरकार ने ‘इलेक्ट्रॉनिक, पर्यटन और चिकित्सा श्रेणियों को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया है।

केंद्र सरकार ने पर्यटक वीजा छोड़कर, सभी ओसीआई, पीआईओ कार्ड धारकों और अन्य विदेशी नागरिकों को किसी भी उद्देश्य से भारत आने की इजाजत दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने के इच्छुक विदेशी नागरिक मेडिकल वीज़ा के लिए मेडिकल अटेंडेंट सहित आवेदन कर सकते हैं।

गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर, सरकार ने फरवरी, 2020 से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही को रोकने के लिए कई कदम उठाए थे। सरकार ने अब भारत में प्रवेश करने या बाहर जाने के लिए इच्छुक विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों की अधिक श्रेणियों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में छूट देने का निर्णय लिया है।

इसके के तहत, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वीजा, टूरिस्ट वीजा और मेडिकल वीजा को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया है। यदि ऐसे वीजा की वैधता समाप्त हो गई है, तो उपयुक्त श्रेणियों के ताजा वीजा भारतीय मिशन या संबंधित पोस्ट से प्राप्त किए जा सकते हैं।

सभी यात्रियों को कोरोना को लेकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। फरवरी में कोरोनो वायरस महामारी के प्रकोप के बाद वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन लागू होने पर कॉमर्शियल उड़ान संचालन निलंबित कर दिया गया था।

हालांकि, सरकार कुछ श्रेणियों OCI और PIO कार्ड धारकों और उन भारतीयों के लिए ‘वंदे भारत’ मिशन के तहत एयर इंडिया की उड़ानों के सीमित संचालन की अनुमति दे रही है, जो जून से COVID-19 के प्रकोप के कारण फंस गए थे।

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