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केन्द्र सरकार ने वाहन स्वामियों को दी बड़ी राहत, डीएल-आरसी अब 31 मार्च तक वैध।

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कोरोना संक्रमण को देखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बार फिर ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, इंश्योरेंस, फिटनेस प्रमाण-पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च तक बढ़ाते हुए वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी है। इससे पहले राजमार्ग मंत्रालय ने 31 दिसंबर तक के लिए वैधता बढ़ाई थी।

नया आदेश केवल उन्हीं वाहनों पर लागू होगा, जिनके वाहन के दस्तावेज की वैधता एक फरवरी 2020 के बाद समाप्त हो गई है। निर्देशों के मुताबिक अभी भी आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र के बहुत से मामले लंबित पड़े हुए हैं। दस्तावेजों की कमी से परेशानी न हो इसलिए नया निर्देश जारी किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जिन दस्तावेजों की वैधता का विस्तार कोरोना के कारण नहीं हो सका है, और जिनकी वैधता 1 फरवरी को समाप्त हो गई है, उन्हें 31 मार्च 2021 तक वैध माना जाएगा।