उत्तराखण्ड आयुर्वेद विवि के कुलपति डॉ. सुनील जोशी को उनके पद से हटा दिया गया है। बुधवार को राज्यपाल (रि.) ले. जनरल गुरमीत सिंह ने कुलपति सुनील जोशी को हटाने के आदेश जारी किए। डॉ. सुनील जोशी 13 जुलाई को कुलपति पद से रिटायर होने वाले थे। इससे पहले ही हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें हटा दिया गया। बीते 5 जुलाई को हाईकोर्ट ने डॉ. सुनील जोशी को कुलपति पद से हटाने का आदेश दिया था।
शासन ने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अन्य कार्यों के सुचारू संचालन के दृष्टिगत नए कुलपति की नियुक्ति होने तक के लिए अंतरिम व्यवस्था हेतु उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा-11 (7) के अंतर्गत राज्य सरकार की संस्तुति के क्रम में प्रो. अरूण कुमार त्रिपाठी काय चिकित्सा उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय गुरूकुल परिसर हरिद्वार को उनके पद के कार्य दायित्वों के साथ-साथ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 6 माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो की अवधि के लिए उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून का कुलपति नियुक्त किया गया है।