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बीएस नेगी महिला प्रावधिक संस्थान देहरादून बंद न होने पाए

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीएस नेगी महिला प्रावधिक संस्थान देहरादून को बंद किए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ओएनजीसी के निदेशक से कहा है कि 10 सप्ताह के भीतर विवादित लोगों को छोड़कर दोनों पक्षों के साथ विचार विमर्श कर सुनिश्चित करे कि संस्थान बंद न होने पाए।

देहरादून निवासी पूनम ध्यानी व अन्य ने याचिका दायर कर कहा है कि उन्होंने उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित तकनीकी परीक्षा फ़ैशन डिजाइनिंग उत्तीर्ण की है, संस्थान में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के विवाद के चलते नए प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि विधिवत नहीं है। याचिकाकर्ता का कहना है महिला प्रावधिक शिक्षण संस्थान (जिसे ONGC द्वारा संचालित किया गया था) में महिलाओं के लिए फैशन डिजाइनिंग आदि के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते है, संस्थान को 1994 में AICT द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी परंतु अब महिला पॉलिटेक्निक को कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के विवाद के चलते बंद किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने इस संस्थान को बंद न होने देने की मांग की है।

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