
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2017 विधानसभा चुनाव में ईवीएम की गडबडी को लेकर दायर याचिकाओं को निरस्त कर दिया है। मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने इन याचिकाओं पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने 14 अक्टूबर को इन याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
2017 विधानसभा चुनाव में विकासनगर से कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व मंत्री नवप्रभात, विक्रम सिंह नेगी, राजपुर से कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार, हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी अम्बरीष कुमार, मसूरी से कांग्रेस प्रत्याशी गोदावरी थापली ने भाजपा के जीते हुए प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान, खजान दास, आदेश कुमार चौहान और गणेश जोशी व अन्य के निर्वाचन को चुनौती देती याचिका दायर की थी।
दायर याचिका में चुनाव आयोग और सरकार पर भाजपा प्रत्याशियों को जीताने के लिए ईवीएम मशीनों में गड़बड़ का आरोप लगाया गया था तथा निर्वाचन को निरस्त करने की मांग की गई थी।