उत्तराखंड सरकार ने 30 सितंबर तक राज्य के राजकीय कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है। सीएम के निर्देश के बाद मुख्य सचिव ने इसके आदेश जारी किए हैं। मुख्य सचिव एस. एस. संधु द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य आपदा की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है। मानसून सीजन में राज्य में अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने आदि प्राकृतिक आपदाओं से राज्य के कतिपय जनपद अत्यधिक प्रभावित होते हैं, जिससे राज्य में जन जीवन अस्त व्यस्त होता है तथा शासकीय एवं निजी परिसंपत्तियों, जन हानि, पशुहानि एवं कृषि योग्य भूमि आदि की क्षति होती है।
इस स्थिति में प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुँचाने में शासकीय कर्मचारियों/ अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। शासन स्तर पर मानसून की तैयारियों से संबंधित समीक्षा बैठक में यह बात संज्ञान में आई है कि कतिपय अधिकारी कर्मचारी अपने विभागीय उच्चाधिकारियों से लंबी अवधि का अवकाश स्वीकृत कराते हुए अवकाश के उपभोग हेतु प्रस्थान कर जाते हैं, जिससे मानसून अवधि में राहत एवं बचाव कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है।
अतः शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मानसून अवधि (वर्तमान से 30 सितंबर 2022 तक) में अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़ते हुए किसी भी कर्मचारी/ अधिकारी का अवकाश स्वीकृत न किया जाय। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी अधिकारी/ कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो अवकाश स्वीकर्ता अधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि अवकाश स्वीकृत आदेश में ही प्रतिस्थानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली जाए।