हाईकोर्ट ने बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी अनुराग शंखधर को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ के समक्ष मामले की सनुवाई हुई।
समाज कल्याण अधिकारी अनुराग शंखधर ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर कहा था कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं आया है।
याचिका में कहा गया कि जांच अधिकारी द्वारा उनके खिलाफ छात्रवृत्ति गबन या उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का कोई साक्ष्य न्यायालय में पेश नहीं किया गया है।
याची का कहना था कि वह सरकारी नौकरी में है और उसके भागने या फरार होने की कोई संभावना नहीं है। याची 18 मई 2019 से जेल में है।