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मुख्यमंत्री धामी की एक घोषणा पूरी, राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में बढ़ोत्तरी के शासनादेश जारी….

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक और घोषणा पूरी हो गई है। शासन ने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 7 दिन जेल गए अथवा राज्य आंदोलन के दौरान घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन 5 हजार रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 6 हजार कर दी गई है। 

सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुये आन्दोलनकारियों को दी जाने वाली मासिक पेंशन रूपये 5000/- (रू0 पांच हजार मात्र) को बढ़ाकर रू0 6000/- मात्र (रू0 छः हजार मात्र) प्रतिमाह किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या – 15, लेखाशीर्षक- 2235-60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम- 00- आयोजनेत्तर-07-राज्य आन्दोलनकारियों के कल्याणार्थ पेंशन की सुविधा हेतु कारपस फण्ड की स्थापना – 57- सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या – 310 (1) मतदेय / XXVII ( 5 ) /2021-22 दिनांक- 15.12.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

वही उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुये आन्दोलनकारियों की श्रेणी से भिन्न राज्य आन्दोलनकारियों की पेंशन रूपये 3100 प्रतिमाह से बढ़ाकर 4500 रूपए प्रतिमाह कर दी गई है।

सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुये आन्दोलनकारियों की श्रेणी से भिन्न राज्य आन्दोलनकारियों को दी जाने वाली मासिक पेंशन रूपये 3100 /- (रू0 तीन हजार एक सौ मात्र) को बढ़ाकर रू0 4500 /- मात्र ( रू० चार हजार पांच सौ मात्र) प्रतिमाह किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या – 15, लेखाशीर्षक- 2235-60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम -00- आयोजनेत्तर-07 राज्य आन्दोलनकारियों के कल्याणार्थ पेंशन की सुविधा हेतु कारपस फण्ड की स्थापना-57- सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-310 मतदेय / XXVII (5)/2021-22 दिनांक 15.12.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।