Home अपना उत्तराखंड देहरादून : अब महंगा पड़ेगा शहर में गंदगी करना…

देहरादून : अब महंगा पड़ेगा शहर में गंदगी करना…

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अब शहर में गंदगी करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों आदि की ओर से होने वाले सार्वजनिक आयोजनों एवं धरना-प्रदर्शन को स्वच्छता के दायरे में लाया गया है।

इसके तहत अगर कार्यक्रम के बाद गंदगी मिलती है तो संबंधित राजनीतिक दल एवं आयोजक पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के शुल्क में भी बढ़ोतरी को नगर निगम की बोर्ड में स्वीकृति मिल गई है। इतना ही नहीं हर महीने यूजर चार्ज न देने पर 10 प्रतिशत का जुर्माना वसूला जाएगा।

नगर निगम की दूसरी बोर्ड बैठक सफाई पर केंद्रित रही। इस दौरान शहर में गंदगी करने वालों के खिलाफ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप नियम 2019 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें राजनीतिक दलों के साथ ही सामाजिक संगठनों आदि की सभाओं एवं कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। अगर वह कार्यक्रम के बाद गंदगी साफ नहीं कराते हैं तो उन पर पांच हजार रुपये दंड का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी जुर्माना वसूला जाएगा। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि अभी इस पर आपत्तियां मांगी गईं हैं। इसके एक महीने बाद इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा।

जुर्माने का ये रहेगा प्रावधान 
व्यवस्था    जुर्माना
5000 वर्गमीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह, पार्टी हॉल, लॉन, प्रदर्शनी एवं मेला स्थल  10,000
5000 वर्गमीटर से कम क्षेत्र वाले क्लब, सिनेमाघर, पब, सामुदायिक भवन, मल्टीप्लेक्स 5,000
5000 वर्गमीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर आवासीय स्थान 500
कूड़ा फेंकना, थूकना 200 से 500
सड़क पर नहाने, गोबर नाली में बहाने, वाहन एवं कपड़े धोने आदि। 500
निर्माण एवं मलबा कचरे का निपटान न करना आवासीय/गैर आवासीय 1000-5000
ठोस कचरे को खुले में जलाना  5000
गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक लोगों का कार्यक्रम एवं सभा 10,000