कोरोना महामारी पर प्रहार के लिए केन्द्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अब कोविड संबंधी दवा व अन्य जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी की दर घटाने का फैसला लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में इन सभी आवश्यक वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी की अलग-अलग दरों को आवश्यकता के अनुसार घटाया है। जीएसटी परिषद ने कोरोना वायरस में काम आने वाले जिन उपकरणों और दवाओं पर जीएसटी की दरें घटाई हैं, उन की वैधता 30 सितंबर 2021 तक रहेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि परिषद में टीके पर पांच फीसदी की कर दर को कायम रखने पर सहमति बनी है। लेकिन साथ ही एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को 28 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया गया है। टेम्परेचर चेकिंग इक्विपमेंट्स के लिए जीएसटी की दर पांच फीसदी की गई।
इन दवाओं या उपकरणों पर लगेगा पांच फीसदी कर
दवाओं की बात करें, तो Anti-coagulants like Heparin और रेमडेसिविर की दर 12 फीसदी से पांच फीसदी हो गई है। उपकरणों में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर/जेनरेटर (व्यक्तिगत आयात सहित), वेंटिलेटर, वेंटिलेटर मास्क/हेलमेट, BiPAP मशीन और हाईलो नेसल कैनुला (HFNC) डिवाइज की जीएसटी की दर 12 फीसदी से पांच फीसदी हुई है। इसके अतिरिक्त कोविड टेस्टिंग किट और स्पेसिफाइड इन्फ्लेमेटरी डायग्नॉस्टिक किट पर भी कर 12 फीसदी के बजाय पांच फीसदी हो गया है।
GST Council has approved a reduction in rate for Remdesivir from 12% to 5%. No tax on Tocilizumab, Amphotericin B medicines. GST rates on the specified items being used in COVID19 relief and management till 30th September 2021 pic.twitter.com/uP8DPqrooI
— ANI (@ANI) June 12, 2021
ब्लैक फंगस की दवा जीएसटी मुक्त
देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए परिषद ने इसके इलाज में काम आने वाली Amphotericin B दवा पर जीएसटी की दर शून्य की है। Tocilizumab और Amphotericin B पर सरकार ने कर की दर शून्य कर दी है। पहले इन पर पांच फीसदी टैक्स लगता था।
जहां एक तरफ मोदी सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन फ्री में देने का प्रावधान किया गया। दवाइयों पर GST को 12% से घटाकर 5% तक कर दिया गया। कोविड से लड़ाई में रिलीफ मटेरियल पर भी GST 5% किया गया है: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर pic.twitter.com/sN22q5I3XQ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 12, 2021
सरकार के इस फैसले को कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव की तैयारी को तौर पर अहम माना जा रहा है। हालांकि सरकार के इस फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं, कि जब कोरोना की दूसरी लहर चरम पर थी तब इन जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी क्यों नहीं घटाई।