उत्तराखंड शासन ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत आम जनमानस को बेहतर एवं सर्व सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य में संचालित निजी रेडियोलॉजी सेन्टरों में मात्र कोविड-19 संदिग्ध अथवा पॉजिटिव मरीजों के सिटी स्कैन के लिए न्यूनतम दर निर्धारित कर दी है।
जिसके तहत 16 स्लाइस से कम के लिए 2800 रूपए तय किए गए हैं, तो वहीं 16 स्लाइस से अधिक के लिए 3200 रूपए तय किए गए हैं। सचिव पंकज पांडे की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह आदेश एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 (यथा संशोधित) एवं उत्तराखंड महामारी (संशोधन ) अधिनियम 2020 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत जारी किया जा रहा है। उक्त आदेश का उल्लंघन एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 (यथा संशोधित) एवं उत्तराखंड महामारी अधिनियम 2020 की संगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय है।