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कोरोना रोकथाम हेतु केन्द्र के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी जारी की नई गाइडलाइन…

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कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी नई गाइडलाइन जारी कर दी है। यह दिशा-निर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे। निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थल पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वहीं सामाजिक/ धार्मिक समारोहों में समारोह स्थल की कुलक्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही शामिल हो पाएंगे।

उत्तराखंड सरकार ने कोविड 19 के मद्देनजर सभी जिला प्रशासन को कोविड 19 की रोकथाम करने के लिए सभी आवश्यक अधिकार दिए गए हैं।जिसके तहत सभी जिलों में फेस मास्क,सोशल डिस्टनसिंग,हाथों की साफ सफाई इत्यादि का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करना होगा।साथ ही सार्वजनिक स्थानों और काम के स्थानों में मास्क के पहनना अति आवश्यक होगा,मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जाएगा,भीड़भाड़ वाले स्थानों पर, विशेष रूप से सामाजिक दूरदर्शिता का पालन और प्रवर्तन बाज़ारों में, साप्ताहिक बाज़ारों और सार्वजनिक परिवहन में भी कोविड 19 के नियमो का पालन करना अति अनिवार्य होगा।उत्तराखंड में एक छत के नीचे हॉल की क्षमता का अधिकतम 50% तक सामाजिक / धार्मिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन बंद स्थानों में 100 व्यक्ति के शामिल होने की ही अनुमति होगी ।यानी शादी समारोह में घराती बाराती दोनों को मिलाकर हॉल की क्षमता के अनुसार केवल 100 लोगो के ही शामिल होने की अनुमति होगी।
केंद्र सरकार द्वारा जारी नई एसओपी के अनुसार ही राज्य सरकार ने नई एसओपी जारी की है।कंटेमेंट ज़ोन में सख़्ती बरती जाएगी कंटेमेंट ज़ोन में केवल अति आवश्यक वस्तुओं,चिकित्सा एवं आपातकालीन स्थिति में ही छूट प्रदान की जाएगी।नई गाइडलाइंस में कंटेनमेंट, सर्विलांस, सतर्कता को लेकर विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर रात्रि कर्फ्यू यानी रात के लॉक डाउन समेत प्रतिबंधों को लगाने की इजाजत दे दी है,जिला प्रशासन एआने जिले में कोविड 19 के केस के मद्देनजर ये निर्णय ले सकता है,वही अगर पूरे राज्य में राज्य सरकार लॉकडाउन लगाना चाहें तो उन्हें केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी, ऐसे में राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह कोरोनावायरस को रोकने के लिए तमाम आवश्यक कदम उठाएं इसके साथ साथ मास्क पहनने को लेकर सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं वही भीड़भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे पालन हो इसको लेकर गृह मंत्रालय के निर्देशों का ही पालन किया जाएगा वही अभी ट्रेन और हवाई यात्रा को लेकर तख्त निर्देश जारी हुए हैं वहीं अगर जरूरत पड़ी तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बस विक्रम आदि के लिए भी अलग से गाइडलाइन जारी करेगा
गाइडलाइन्स के अनुसार, राज्य को कंटेनमेंट जोन में कड़ाई के साथ नियमों को लागू करना होगा।इसके अलावा 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। यह गाइडलाइंस 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी गतिविधियों की ही इजाजत दी जाएगी। कंटनमेंट जोन में नियमों को कड़ाई के साथ लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला, पुलिस और निगम अथॉरिटीज की होगी। इसके साथ ही, राज्य और केन्द्र शासित राज्य संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे।
आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया है कि सर्विलांस टीम घर-घर जाकर सर्विलांस करेगी और कोविड-19 मरीजों का उपचार सुविधाओं के साथ फौरन आइसोलेशन सुनिश्चित की जाएगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को भी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने की आवश्यकता है,वही गाइड लाइन में जिला प्रशासन को नाइट कर्फ्यू लगाने का अधिकार तो दिया गया है लेकिन लॉकडाउन लगाने का अधिकार केवल राज्य सरकार के निर्देश पर ही होगा वही स्मार्ट सिटी की वेबसाइट Wikipedia.uk.gov.in में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है वही अन्य तमाम निर्देश पूर्ववत रहेंगे

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