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शिक्षा विभाग ने शुरू की 2 नवंबर से स्कूल खोलने की तैयारी, कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन जरूरी।

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उत्तराखण्ड में 2 नवंबर से 10वीं व 12 वीं कक्षा के छात्र-छात्राओं के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग ने एसओपी के तहत तैयारी शुरु कर दी है। लेकिन कुछ प्राइवेट और सरकारी स्कूल एसओपी के सख्त प्रावधानों को लेकर डरे हुए हैं। उनका कहना है कि यदि स्कूल परिसर में किसी छात्र को संक्रमण होता है तो स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल के खिलाफ भी महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

एसओपी को लेकर फैल रहे भ्रम को लेकर शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने स्थिति साफ की है, उन्होंंने कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए तय एसओपी का उल्लंघन करने पर ही स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि मानकों का पालन करने के बावजूद कोई शिक्षक-कर्मी या छात्र कोरोना संक्रमण की जद में आता है तो इसमें स्कूल का दोष नहीं होगा। और इस स्थिति में महामारी एक्ट लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि संबंधित के उपचार के लिए सरकार सहायता करेगी। शिक्षा सचिव ने कहा कि एसओपी को लेकर शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद तैयार की है।

शिक्षा सचिव ने कहा कि छात्रों को स्कूल बुलाने से पहले उनके अभिभावकों से लिखित अनुमति अवश्य ले ली जाए। यदि अभिभावक अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते तो उन्हें ऑनलाइन पढाई की सुविधा यथावत दी जाती रहे।

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