केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी है, इसके तहत कोविड-19 कंटेनमेंट जोन के बाहर कई तरह की छूट दी गई है कंटेनमेंट जोन में अब भी 31 अगस्त तक सख्त लॉक डाउन रहेगा अनलॉक 3 की गाइडलाइन 1 अगस्त से लागू होगी। अनलॉक 3 में नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया है, जबकि जिम और योग संस्थानों को खोलने का फैसला किया गया है।
मेट्रो अब भी बंद रहेगी और बड़ी संख्या में एक साथ इकट्ठा होना भी प्रतिबंधित रहेगा, स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान अगस्त महीने तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर बार ऑडिटोरियम 31अगस्त तक बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के तहत अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को सीमित स्तर पर मंजूरी दी गई है, राजनीतिक, सामाजिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह पर 31 अगस्त तक पाबंदी जारी रहेगी।