इसके तहत अगर कार्यक्रम के बाद गंदगी मिलती है तो संबंधित राजनीतिक दल एवं आयोजक पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के शुल्क में भी बढ़ोतरी को नगर निगम की बोर्ड में स्वीकृति मिल गई है। इतना ही नहीं हर महीने यूजर चार्ज न देने पर 10 प्रतिशत का जुर्माना वसूला जाएगा।
नगर निगम की दूसरी बोर्ड बैठक सफाई पर केंद्रित रही। इस दौरान शहर में गंदगी करने वालों के खिलाफ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप नियम 2019 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें राजनीतिक दलों के साथ ही सामाजिक संगठनों आदि की सभाओं एवं कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। अगर वह कार्यक्रम के बाद गंदगी साफ नहीं कराते हैं तो उन पर पांच हजार रुपये दंड का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी जुर्माना वसूला जाएगा। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि अभी इस पर आपत्तियां मांगी गईं हैं। इसके एक महीने बाद इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा।