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15 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल तो इन नियमों का करना होगा पालन, केन्द्र सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश।

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केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 की गाइड लाइन में 15 अक्टूबर से राज्य सरकारों को स्कूल  स्थिति को देखते हुए स्कूल खोलने के बारे में निर्णय लेने को कहा है। 15 अक्टूबर से यदि स्कूल खोले जाते हैं, तो इस दौरान किन नियमों का पालन करना होगा केंद्र सरकार ने सोमवार को इसके दिशा निर्देश जारी किए हैं। केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल खोलो जाने के दो से तीन हफ्ते तक कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, ऑनलाइन प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा।

दिशा-निर्देशों में केन्द्र सरकार ने कहा है कि स्कूल परिसर को पूरी तरह साफ और संक्रमणमुक्त किया जाए। राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सावधानियों के आधार पर मानक परिचालन प्रक्रिया बनान को भी कहा गया है।

15 अक्टूबर से स्कूलों को क्रमिक तरीके से पुन: खुलने के लिए जारी दिशा-निर्देशों में शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि स्कूलों को सभी क्षेत्रों, फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, पानी के टैंक, रसोईघर, कैंटीन, शौचालय, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की पूरी तरह सफाई और संक्रमण मुक्त करने की व्यवस्था करनी होगी। स्कूल के भीतरी परिसर में स्वच्छ हवा का प्रवाह सुनिश्चित करना होगा।

शिक्षा मंत्रालय ने शिफारिश की है कि स्कूलों को उपस्थिति एवं अस्वस्थता अवकाश संबंधी नीतियों में लचीलापन लाना चाहिए, छात्र अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूल आ सकते हैं। छात्र चाहें तो स्कूल आने के बजाय ऑनलाइन कक्षाएं करते रह सकते हैं।

अनलॉक-5 के दिशा-निर्देशों में 15 अक्टूबर से निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने अभी 31 अक्टूबर तक स्कूलों को बंद ही रखने का फैसला लिया है। उत्तराखंड की बात की जाए तो यहां 15 से स्कूल खुलेंगे या नहीं यह अभी तय नहीं हो पाया है, स्कूल खोलने को लेकर अभिभावकों की राय जानने को जिलाधिकारियों से फीडबैक मांगा गया है, अभिभावकों की राय के आधार पर ही तय होगा कि स्कूल कब से खुलेंगे।

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