
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लॉक डाउन को लेकर केंद्र सरकार की गाइड लाइन पर चर्चा की गई।
मंत्री परिषद की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने यह साफ कर दिया है कि 20 अप्रैल के बाद किसी भी पहाड़ी जनपद को कोई अतिरिक्त छूट नहीं मिलने जा रही है, किसी भी जनपद में लॉकडाउन नहीं खोला जा रहा है 3 मई तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन प्रभावी रहेगा।
कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि सभी तरह के धार्मिक स्थल लॉक डाउन की अवधि तक जनता के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं चार धाम कपाट खुलने पर केवल प्रशासन और अनिवार्य लोग ही मौजूद रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से फॉलो की जाएगी।
राज्य सरकार ने प्रदेश में 17 अप्रैल से सचिवालय और विधानसभा खोलने का निर्णय लिया है, सबसे पहले विभागों को सैनिटाइज किया जाएगा उसके बाद सचिवालय विधानसभा में सभी काम शुरू होंगे वहीं सरकार ने यह भी तय किया है कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो पाएंगी इसके लिए जिला अधिकारी से अनुमति लेनी होगी और केंद्र की गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। प्रदेश में जारी कंस्ट्रक्शन वर्क भी शुरू हो सकता है लेकिन उसमें मजदूर बाहर से नहीं आएंगे।
COVID-19 प्रबन्धक हेतु निर्देश
राष्ट्रीय स्तर पर COVID-19 हेत जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा Disaster Management Act-2005 के अन्तर्गत दिए गए निहित निया अनुसार जुर्माना एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
सार्वजनिक स्थलों पर
1. समस्त सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यालयों में प्रत्येक आम जन को मास्क पहनना आवश्यक होगा।
2. कोई भी व्यक्ति यदि एक स्थान से दूसरे स्थान को आवागमन करता है किसी सार्वजनिक स्थल, कार्यस्थल तथा यातायात तो सोशल डिस्टेंसिंग हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों को पालन करना आवश्यक होगा।
3.किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 05 या उससे अधिक व्यक्तियों का होना प्रतिबंधित होगा।
4.किसी भी शादी समारोह या अंत्येष्टि आदि के कार्यक्रम हेतु जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होगी।
5. किसी भी सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर सम्बन्धित व्यक्ति को जुमीने से दण्डित किया जायेगा।
6.शराब, गुटका, तम्बाकू आदि की ब्रिकी पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगी साथ ही सार्वजनिक स्थल पर थूकना भी पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा।