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दो साल पहले हुए दुष्कर्म मामले में पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, आरोपी को 13 साल की सजा

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बता दें कि मामला भीमताल थाना क्षेत्र के धारी ब्लॉक के सुंदरखाल का है. 25 जून 2017 को ललित कुमार आर्य 25 जून 2017 को अपने रिश्तेदार के यहां गया था. जहां उसने 12 साल की किशोरी को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. साथ ही उसने किशोरी को इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी.

घटना की जानकारी पीड़िता के परिजनों को मिलने के बाद उन्होंने हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में उसका इलाज करवाया. जिसके बाद पीड़िता के पिता ने आरोपी ललित के खिलाफ भीमताल थाने में धारा 376 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. 10 गवाहों  के साथ कई महीनों तक चली सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो )मनीष पांडे की अदालत ने आरोपी को 13 साल का सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 25000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.