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खुले में मीट बेचने का मामला: नैनीताल HC से डीएम दीपक रावत को बड़ी राहत, याचिका निस्तारित

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दरअसल, हाई कोर्ट ने डीएम को आदेशों का पालन न करने पर अवमानना नोटिस जारी किया था, जिसकी सुनवाई तीन जनवरी को हुई थी. अवमानना पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए डीएम को फटकार लगाई थी और सुनवाई के लिए आज की तारीख़ यानी 9 जनवरी तय की थी.
इसी कड़ी में आज डीएम हरिद्वार कोर्ट में पेश हुये और अपना पक्ष रखा. इस दौरान कोर्ट ने डीएम को पूर्व में दिये गए आदेशों का पालन करने को भी कहा है. बता दें कि हरिद्वार निवासी परवेज आलम ने DM दीपक रावत के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी.
 
याचिका में आलम ने कहा था कि कोर्ट ने प्रदेशभर में चल रहे अवैध बूचड़खानों को बंद करने के आदेश और खुले में पशु काटने पर प्रतिबंध लगाने को कहा था, लेकिन हरिद्वार में कई जगहों पर खुले में जानवरों को काटा जा रहा है. याचिका में कहा गया है कि धर्मनगरी हरिद्वार में कोर्ट के आदेशों के बाद भी खुले में मीट बेचा जा रहा है. लेकिन इसपर डीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की.
मामले पर 3 जनवरी को न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए डीएम दीपक रावत के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए थे. साथ ही उन्हें व्यक्तिगत तौर पर आज कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा था.