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उत्तराखंड में भी अब कम लक्षणों वाले मरीज घर पर हो सकते हैं आइसोलेट, सीएम ने जारी किए निर्देश।

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मुख्यमंत्री ने शनिवार को सचिवालय में कोविड-19 के संक्रमण तथा बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं जिलाधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड में होम-आइसोलेशन हेतु निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डाॅक्टर की टीम की जांच एवं मानकों के हिसाब से ही होम-आइसोलेशन की व्यवस्था की जाय। होम-आइसोलेशन के बजाय अस्पताल एवं कोविड केयर सेंटर को प्राथमिकता दी जाय।

देश के साथ प्रदेश में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है, इनमें अब ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिनकी न कोई ट्रेवल हिस्ट्री है और न ही कोरोना के लक्षण हैं। बिना लक्षण या कम लक्षण वाले मरीजों को दिल्ली में भी होम आइसोलेट किया गया था, दिल्ली की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी कम रिस्क वाले मरीज को घर पर ही आइसोलेट किया जा सकता है।

इसके लिए निर्देश इस तरह हैं:

अगर डॉक्टर ने किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण की संख्या काफी कम बताई है, तो वह होम आइसोलेशन कर सकता है।

घर पर आइसोलेशन की सुविधा होनी चाहिए, साथ में रहने घर वालों के लिए भी अलग रहने की सुविधा होनी चाहिए।

24 घंटे के लिए एक सहायक साथ में होना चाहिए, जो लगातार अस्पताल के संपर्क में रहा हो।

कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले, साथ में रहने वाले व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह के अनुसार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन लेनी चाहिए।

आरोग्य सेतु ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करें।

संक्रमित व्यक्ति को लगातार अस्पताल और जिला के मेडिकल अधिकारी को अपनी सेहत की जानकारी देनी होगी।