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उत्तराखण्ड गाइडलाइन अनलॉक-2- जिले से जिले में आने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं।

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उत्तराखण्ड सरकार ने अनलॉक-2 की गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में किसी भी तरीके की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। केवल जिला प्रशासन द्वारा इमरजेंसी सेवाओं के माध्यम से वहां पर काम किए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की गतिविधियों को परमिशन दे दी गई है।

अनलॉक-2 की गाइडलाइन के तहत स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट 31 जुलाई तक बंद रहेंगे, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग शिक्षा जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, जिम आदि भी अभी अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। सोशल, पॉलीटिकल, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक तमाम कार्यक्रम बंद रहेंगे। वहीं उत्तराखण्ड आने वाले या फिर उत्तराखण्ड से बाहर जाने वाले को स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्टर करवाना अनिवार्य होगाा। अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानो के यात्रियों को गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार मंजूरी दी जाएगी।

कोविड-19 जो शहर प्रभावित नहीं है वहाँ से आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए होम क्वॉरेंटाइन किया जायेगा। वहीं जो लोग कोविड-19 से प्रभावित सिटी से आएगा उसे 7 दिन संस्थागत क्वारेंटाइन और 7 दिन होम क्वारेंटाइन रहना अनिवार्य होगा। हालांकि इनके पास विकल्प उपलब्ध होगा कि वह सरकारी फैसिलिटी में रहना चाहते हैं, या फिर पैसे देकर किसी होटल में रहना चाहेंगे।

इसी तरह गर्भवती महिलाओं, 65 साल से ऊपर के तमाम बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ आने वाले व्यक्ति को 14 दिन होम क्वारेंटाइन रखा जाएगा। जिले से जिले में आने के लिए किसी भी परमिशन की अब जरूरत नहीं है। रात्रि कर्फ्यू अब रात के 9 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा, इसमें केवल सुबह मार्निंग वॉक करने वाले लोगों को 5 बजे मार्निंग वॉक करने की अनुमति होगी, लेकिन उसके लिए उन्हें सभी एहतियात बरतने होंगे। सभी मार्केट सुबह 7:00 बजे से रात के 8:00 बजे तक खुल सकेंगे। कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां जारी रहेंगी। सभी मंदिर सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक खुल सकेंगे, कंटेनमेंट जोन में वह भी बंद रहेंगे।