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सुप्रीम कोर्ट का आम्रपाली ग्रुप को नोटिस!

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को निर्देश दिए हैं कि वह कल (बुधवार) तक क्रिकेटर एमएस धोनी के साथ किए गए लेन-देन की जानकारी दे। धोनी 2009-2016 तक आम्रपाली समूह के ब्रांड एंबेसडर थे। धोनी ने आम्रपाली ग्रुप के प्रोजेक्ट में बुक किए गए पेंट हाउस के मालिकाना हक की सुरक्षा के लिए पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।

धोनी ने पेंटहाउस के लिए 20 लाख रुपए का भुगतान किया

अदालत की ओर से नियुक्त फोरेंसिक ऑडिटर ने धोनी को नोटिस देकर पेंट हाउस खरीदने से जुड़ी जानकारियां मांगी थी। धोनी ने 10 साल पहले आम्रपाली के प्रोजेक्ट में 5500 स्क्वायर फीट का पेंटहाउस बुक किया था। उन्हें अभी तक पजेशन नहीं मिला है। वे 20 लाख रुपए का भुगतान कर चुके हैं।

आम्रपाली के प्रमोटर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस जांच करेगी

आम्रपाली के ग्राहकों के पैसे के दुरुपयोग के मामले में दायर की गई ऑडिट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। अदालत ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वह रिपोर्ट के आधार पर आम्रपाली के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स के खिलाफ जांच करे।