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मंत्री रेखा आर्य ने राशन डीलरों की समस्याओं के समाधान हेतु खाद्य सचिव को लिखा पत्र, देखें क्या दिए निर्देश….

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राज्य की नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रेखा आर्य ने खाद्य सचिव को पत्र लिखकर पहाड़ी क्षेत्रों में सस्ते गल्ले दुकानदारों को आ रही समस्याओं से अवगत करा कर तत्काल उनका समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने पत्र में लिखा है कि राज्य के समस्त विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों के खाद्य विभाग से संचालित सस्ते गल्ले/राशन दुकानदारों को दूरभाष के जरिये अवगत कराया गया है कि उनकी निम्नलिखित व्यावहारिक कठिनाइयों एवं शिकायतों का तत्काल समाधान किया जाना जनहित में अत्यंत आवश्यक है।

1: जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा 5 माह का राशन एक साथ उठाए जाने को कहा जा रहा है। दुकानदारों के पास भंडारण की क्षमता ना होने के कारण राशन खराब होने की आशंका है, इस पर तत्काल रोक लगा दी जाए तथा पूर्व प्रचलित व्यवस्था को कायम रखा जाए।

2: जिन राशन विक्रेताओं की बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन हो चुकी है तथा जहां पर सुचारू व्यवस्था बनी हुई है उसे यथावत चलने दिया जाए, किंतु जहां पर विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या, शैडो एरिया होने, अंगूठे के निशान ना होने की व्यवहारिक कठिनाइयों से बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन में किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न हो रही है, वहां पर उनका समाधान होने तक यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से रोक दिया जाए।

3: अधिकांश क्षेत्रों में नेटवर्क ना होने के कारण बिना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जनता को राशन से वंचित होना पड़ रहा है, जबकि बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किए जाने पर एफआईआर दर्ज किए जाने की चेतावनी दी जा रही है। समाधान होने तक बायोमेट्रिक पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी जाए।

4: राशन डीलरों को दिए गए सरकारी लैपटॉपों की खराब वह घटिया किस्म के होने की शिकायतों की जांच करके इनके स्थान पर अच्छी कंपनी के लैपटॉप दिए जाएं।

5: समस्त खाद्यान्न भंडारों में दुकानदारों को बिना तोले राशन लेने को बाध्य किया जाता है। दुकानदारों को खाद्यान्न भंडारों में धर्मकांटा खाद्यान्न धर्म कांटा लगा कर राशन तोलकर वितरित किया जाए।

6: सोमेश्वर खाद्यान्न भंडार की भंडारण क्षमता जनहित के दृष्टिगत विस्तारित किए जाने की मांग के दृष्टिगत जनहित में तुरंत अपेक्षित कार्रवाई की जाए।

मंत्री ने पत्र में कहा है कि उक्त बिंदुओं पर चंपावत विधानसभा उपचुनाव समपन्न होने के बाद इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा तत्काल समीक्षा बैठक की जाएगी और इस बैठक में इस व्यवस्था को आगे जारी रखने के संबंध में समाधान किया जाएगा।