उत्तराखण्ड़ में राज्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायत के समूह ग एवं घ के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए बोनस की स्वीकृति दे दी है। वित्त सचिव ने अमित नेगी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
वित्त सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि केवल वे कर्मचारी बोनस के पात्र होंगे जो 31 मार्च 2020 तक सेवा में थे और जिन्होंने 31 मार्च 2020 तक न्यूनतम छह महीने की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा की हो। आदेशानुसार वो कर्मचारी दीवाली बोनस के पात्र नही होंगे जिनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या न्यायालय में आपराधिक वाद लंबित हो,साथ ही आदेश में ये भी कहा गया है कि किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ बोनस के संबंध में लिये गये निर्णय पर किसी भी परिस्थिति में पुनर्विचार नही किया जाएगा।लेखा वर्ग में किसी अवधि के लिए निलंबित रहे कार्मिकों को तदर्थ बोनस अनुमन्य नही होगा।