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उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जारी, 25 मई तक विस्तारित किया गया कोविड कर्फ्यू…

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उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को 25 मई तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है, एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने इसकी जानकारी दी है। अब प्रदेश में 18 मई दूसरे चरण का कर्फ्यू सुबह 6 बजे से 25 मई सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा।

नई गाइडलाइन के अनुसार अब शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों अनुमति होगी और 72 घन्टे पूर्व RTPCR टेस्ट अनिवार्य होगा। मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू मान्य होगा।

अंत्येष्ठि में शामिल लोगों को अनुमन्य 20 लोगो को कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। हेल्थ इमरजेंसी और परिजन मृत्य के मामले में e pass आवेदन पर दिया जाएगा। बैंक अवधि 10 बजे से 2 बजे दिन कार्यविधि की गई। यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी।

हरिद्वार अस्थि विसर्जन 4 व्यक्ति की अनुमन्यता है वाहन के 50% की क्षमता अनुमन्य होगी। सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 21 मई को परचून ,राशन दुकाने 7 से 10 बजे दिन में खुलेगी।

Up की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नही होगी परन्तु पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उद्योगों के लिये मजजूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिये अनिवार्यता के साथ स्थान पर ही व्यवस्था करनी होगी।

https://youtu.be/j27uepDYWno