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रामनगर- साइलेंस जोन में देर रात तक डीजे बजाना रिजार्ट स्वामियों को पड़ा महंगा, वन-विभाग ने भेजा नोटिस।

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रामनगर कोर्बेट लैंड स्केप से लगते हुए ढिकुली गांव में सैकड़ों रिसोर्ट हैं,जिनमें कई रिसोर्ट स्वामी तो नियमों का पालन करते हैं। पर कई रिजॉर्ट स्वामी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। बीते दिनों वन विभाग की टीम को गश्त करते हुए 2 रिसोर्टों में रात 11 बजे तक खुले में डीजे बजता दिखा, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने डीजे बंद करवाने के साथ ही रिसोर्ट मालिकों को इस संबंध में नोटिस भेजा है।

वन्य जीव सरंक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्बेट पार्क की 500 मीटर की परिधि में साइलेंस जोन घोषित किया गया है। ताकि शोर शराबे से वन्य जीवों के आराम में कोई खलल न पड़े। साइलेंस जोन के तहत मानक के अनुसार दिन में 50 डेसिबल व रात में 40 डेसिबल ही ध्वनि होनी चाहिए। साथ ही मनोरंजन आदि कार्यक्रम हेतु साउंड प्रूफ हॉल का इस्तेमाल करने का नियम है। साइलेंस जोन का पालन कराने के लिए वन विभाग व पुलिस की टीम गस्त करते रहती हैं।

दो रिजार्टों में देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजाने के मामले में होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हरिमान ने कहा कि मेरे पास भी ऐसी सूचना आई है कि ढिकुली के होटलों में रात 11 बजे तेज आवाज में डीजे बजा है। मेरे द्वारा भी सभी को डीजे न बजाने की हिदायत दी जा चुकी है।

वहीं इस मामले पर रेंज अधिकारी ललित जोशी ने बताया कि वन प्रभाग कोसी रेंज के अंतर्गत पड़ने वाला एवं कॉर्बेट लैंडस्केप से लगते हुआ क्षेत्र ढिकुली में दो रिजॉर्टो में शादी के दौरान तेज आवाज में डीजे चलाने पर हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। जिसमें होटल स्वामियों द्वारा इसको स्वीकारा भी गया है। रेंज अधिकारी ने कहा क्योंकि यह क्षेत्र साइलेंस जोन में आता है, कॉर्बेट से 500 मीटर का क्षेत्र साइलेंस जोन की सीमा में आता है। तो इसी पर होटल स्वामियों को हमारे द्वारा नोटिस भेजने के साथ ही पेनाल्टी
की कार्रवाई गई और साथ ही हिदायत भी दी गई है कि अगली बार ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।